सुप्रीम कोर्ट ने नर्सेज की सेलेरी समय पर देने सम्बन्धित निर्णय दिया। सरकार को सभी राज्यो में इस नियम का निर्देश देने के लिए कहा और इस नियम का पालन नही करने पर सख्त कार्यवाही की जाने का निर्देश दिया। COVID-19 जैसी भयंकर महामारी के समय मे भी कई हॉस्पिटल समय पर सैलरी नही दे रहे थे, इसके लिये कई जगह तो हड़ताल भी थी।